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रूपवास: स्कूली बस की स्टेयरिंग फेल होने के बाद CBEO सख्त, बालवाहिनियों के दस्तावेज 6 अक्टूबर तक जमा कराने के आदेश..

ब्यूरो चीफ लखमी चन्द बंशीवाल

रूपवास (भरतपुर): मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, समग्र शिक्षा रूपवास ने उपखंड क्षेत्र के सभी निजी स्कूल संचालकों को बालवाहिनियों से संबंधित दस्तावेज जमा कराने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।

CBEO द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निजी स्कूल संचालक 6 अक्टूबर 2026 तक बालवाहिनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, बीमा, फिटनेस, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, PUC, अग्निशमन यंत्र व क्षमता से अधिक छात्र न ले जाने का प्रमाण पत्र कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराएं।

इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि बालवाहिनी पर स्कूल संचालक, चालक व परिचालक का नाम व मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए और वाहन की खिड़कियों में जाली लगी होना अनिवार्य है।

निर्धारित तिथि तक दस्तावेज जमा नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

बस_की_स्टेयरिंग फेल होने के बाद शिक्षा विभाग अलर्ट..

रूपवास कस्बे के चक सामरी रोड पर स्कूली बच्चों से भरी एक निजी बस की स्टेयरिंग फेल हो गई और बस सड़क से नीचे उतर गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

हादसे के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और छात्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बालवाहिनियों की जांच के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।

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