खान संख्या 70/2 पर न्यायलय का 20 साल बाद अहम फैसला, खनिज विभाग वारिसान का अंकित करें , एंडोर्समेंट को अवैध व शून्य घोषित किया
पीड़ित का आरोप विधायक के भाई के नाम एग्रीमेंट की आड़ में अवैध खनन का हो रहा खेल, पीड़ित ने कहा न्यायलय आदेशों की हो रही अवमाना,अवैध खनन कर्ताओं पर हो पुलिस एफ आई आर

डीडवाना,कुचामन। मकराना:( लक्ष्मण सिंह मैढ):मार्बल औद्योगिक क्षेत्र मकराना में खनन माफियाओं द्वारा कब्जा,अवैध खनन,सीमा विवाद ओर मारपीट की घटनाओं के बीच अपर जिला एवं सेशन न्यायलय मकराना की अदालत ने मार्बल खान संख्या 70/2 उलोड़ी रेंज मामले में 20 वर्षों लंबित प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए वादी अब्दुल जब्बार बनाम राज्य व अन्य समेकित दीवानी मूल वाद जाबिर हुसैन बनाम राजस्थान में निर्णय पारित करते हुए खान संख्या 70/2 उलोड़ी रेंज के लाइसेंस की पुश्त पर इस संबंध में किए गए एंडोर्समेंट को अवैध शून्य घोषित करते हुए प्रतिवादी को आदेशित किया कि इस संबंध में संधारित रिकार्ड रजिस्टर में प्रतिवादी संख्या पांच जाबिर हुसैन का नाम हटा कर वादी अब्दुल जब्बार,वादी की मृत्यु होने से उसके विधिक वारिसान का नाम अंकित करे।साथ ही आदेशित किया कि प्रतिवादी संख्या 5 जाबिर हुसैन खान संख्या 70/ 2 पर कोई खनन कार्य न करे। विडंबना है कि न्यायलय के आदेश की खुली अवमानना हो रही है। न्यायलय आदेश की अवमानना की जा रही है।
वादी जावेद आलम ने मीडिया को बताया कि जाबिर अली पुत्र शौकत अली न्यायलय आदेश को दर किनार कर माफियाओं से मिलीभगत कर अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है। इस खान पर मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत के भाई फरान अहमद गैसावत पुत्र रमजान गैसावत , उगमाराम पुत्र हरदीन राम जाट हनुमानजी की ढाणी मकराना के नाम खनन कार्य के लिए स्टांप पर अग्रीमेंट सात वर्षों के लिए 5 फरवरी 2022 को किया गया है। इसकी आड़ में अवैध खनन करने पर उतारू है जिससे मौके पर शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। न्यायलय फैसले से पहले भी तथाकथित लोगों ने खान पर जबरन अवैध खनन कर ब्लास्टिंग कर असुक्षित खनन कर सरकार को बड़ी राजस्व हानि पहुंचाई। वर्तमान में खान खनिज विभाग के अधीनस्थ है,असुरक्षित खनन की शिकायत के बाद खनिज विभाग के फोरमैन मौके पर पहुंचे ओर क्रेन पर तालाबंदी कर जाबिर अली को अवैध खनन नहीं करने का नोटिस भी दिया उसके बावजूद भी जाबिर अली खान माफियाओं से मिलीभगत कर खनन कार्य करने पर उतारू है।जावेद अली से खनिज अभियंता मकराना,एवं खनिज विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायत प्रेषित कर खान पर जबरन अवैध खनन गतिविधि करने वालो के खिलाफ पुलिस थाना में फौजदारी प्रकरण दर्ज कराने ओर खान नम्बर 70 ऑब्लिक 2 में वादी अब्दुल जब्बार के वारिसान का नाम लाइसेंस में तत्काल अंकित करने की गुहार लगाई है। न्यायलय के आदेशों की अवमानना करने के मामले में खनिज विभाग को आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।




