आज 4 जून से जिलों में शुरू होगा वाहनों का विशेष जांच अभियान, नियमों के उल्लंघन पर होगा चालान
मौके पर ही जब्त (Seize) करने की कार्रवाई

राजस्थान। जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और वाहनों में अवैध बदलाव करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आज से एक विशेष जांच अभियान शुरू किया जा रहा है [Current Time]. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) रविंद्र जोशी ने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के आयुक्त के निर्देशानुसार यह सघन अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा।
इस अभियान के तहत मोटर यान अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के प्रावधानों के विपरीत पाए जाने वाले वाहनों पर सख्त कानूनी और प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
जागरूकता अवधि समाप्त, अब सीधा एक्शन
परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत आमजन को नियमों के प्रति सचेत करने के लिए पूर्व में 3 जून तक एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया था। यह अवधि समाप्त होने के बाद, अब 4 जून से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उड़न दस्तों (Flying Squads) को तैनात कर दिया गया है। नियम तोड़ने वाले वाहनों के चालान काटने के साथ-साथ उन्हें मौके पर ही जब्त (Seize) करने की कार्रवाई भी की जाएगी।इन प्रमुख उल्लंघनों पर रहेगी नजर:
अवैध संरचना परिवर्तन: वाहनों के मूल ढांचे या स्वरूप में किया गया कोई भी अनधिकृत बदलाव।
अनाधिकृत बत्तियां व हॉर्न: वाहनों पर अवैध रूप से लगाई गई लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोक लाइट, प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न।
काली फिल्म व नंबर प्लेट: वाहनों के शीशों पर लगी काली फिल्म, नियम विरुद्ध फैंसी नंबर प्लेट और अनधिकृत पंजीकरण चिह्न।
अवैध शब्द व लेखन: वाहनों या नंबर प्लेट पर लिखे गए अनधिकृत शब्द, पदनाम या जातिसूचक चिह्न।
परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे असुविधा और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपने वाहनों से सभी प्रकार की अनधिकृत सामग्री हटा लें और यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें।




