
Input: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए प्रदेश के सौर ऊर्जा निवेशकों को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार अपनी घोषित नीति और वादों से इस तरह मनमाने ढंग से पीछे नहीं हट सकती। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि 10 मई 2022 नीति में संशोधन की तिथि से पहले स्थापित हो चुके कैप्टिव और रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स को उनके शुरू होने की तारीख से 7 साल तक बिजली शुल्क में पूरी छूट का लाभ मिलेगा। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने भीलवाड़ा की मेवाड़ चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री व विभिन्न सोलर एसोसिएशनों की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। [/gआधार पर एक पूरी तरह से मानव द्वारा लिखी गई जैसी प्रोफेशनल न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करें। निर्देश:
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