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धन सिंह डकैत क़ो अजमेर कोर्ट ने बरी किया

जानलेवा हमले व फायरिंग के मामले में कुख्यात डकैत धनसिंह बरी ( अजमेर न्यूज़) जानलेवा हमले व फायरिंग के वर्ष 2009 के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम केकड़ी ने अह्म फैसला सुनाते हुए कुख्यात डकैत धनसिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं। धनसिंह के एडवोकेट जी.एस. सोढ़ी ने बताया कि 9 जुलाई 2009 को पुलिस थाना भिनाय में बहादुर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि दोपहर लगभग 3 बजे बाईक पर दो व्यक्ति उनके घर के चक्कर काट रहे थे और उसके बड़े भाई शेर सिंह के बारे में पूछताछ करते देखे गए। शाम लगभग 8 बजे दो व्यक्ति पुनः बाईक से आए जिनमें से एक व्यक्ति ने हैलमेट लगा रखा था और दूसरे व्यक्ति ने नकाब से अपना मुंह ढक रखा था। दोनों व्यक्तियों ने उनके घर के बाहर फायरिंग कर दी। बहादुर सिंह ने जैसे तैसे छिपकर अपनी जान बचाई थी। उक्त दोनों व्यक्तियों ने वहां खड़े अन्य लोगों पर भी फायर किया था। उक्त मामले में भिनाय थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 व 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 26 गवाह व 16 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। आरोपी धनसिंह की ओर से एडवोकेट जी.एस. सोढ़ी व एडवोकेट आसिफ हुसैन ने पैरवी करते हुए न्यायालय में अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में धनसिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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